वन्यप्राणी के शिकार कर खाने वाले ग्राम सचिव निलंबित


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स्टोरी हाइलाइट्स

फरार एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

भोपाल। वन्य प्राणी का शिकार कर उसे खाने के आरोपी राधवेन्द्र सचिव ग्राम पंचायत मानपुर उमरिया को वन अपराध में गिरफ्तार होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानपुर द्वारा निलंबित कर दिया है। एक आरोपी भगवान दीन साहू की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायालय जबलपुर ने विस्तृत सुनवाई उपरांत ख़ारिज कर दी। घटना दिनांक से आरोपी साहू अभी भी फरार है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) की जबलपुर इकाई व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अमले द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 अप्रैल 24 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आग्नेय शस्त्र (बंदूक) के साथ प्रवेश कर वन्यप्राणी चीतल को गोली मारकर शिकार करने एवं उसके मांस को पकाकर खाने और अपराध के साक्ष्यो को छुपाने एवं नष्ट करने के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण (क्र. 237/13)  दर्ज कर ग्राम-उमरिया बकेली, जिला उमरिया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 

कार्यालय जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से एक आरोपी राधवेन्द्र सचिव ग्राम पंचायत मानपुर उमरिया को वन अपराध में गिरफ्तार होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानपुर द्वारा निलंबित कर दिया है। 

इस प्रकरण में फरार एक अन्य आरोपी भगवान दीन साहू की दायर अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायालय जबलपुर  द्वारा अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों ओर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत निरस्त कर दी गई।