जल संसाधन विभाग ने साधारण मरम्मत की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

8 मई 2018 को साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपयों की सीमा निर्धारित की गई थी..!!

भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता शिरीष मिश्रा ने सभी मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को परिपत्र भेजकर जानकारी दी है कि 8 मई 2018 को साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपयों की सीमा निर्धारित की गई थी। परन्तु अब यह वित्तीय सीमा वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ माहों यानि अप्रैल से दिसम्बर तक के लिये 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में सीमा से अधिक राशि के साधारण मरम्मत के कार्य कराये जाना आवश्यक होने पर प्रस्ताव मुख्यालय भेजकर अनुमति प्राप्त की जाये।