मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। बच्चों की मौत के बाद दवा सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की माँग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।
जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने और अधिवक्ता विशाल तिवारी की इस दलील पर विचार किया कि याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को करेगा।
याचिका में CBI जांच की मांग..
कफ सिरप मामले से जुड़ी इस याचिका में अदालत की निगरानी में जांच और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस ज़हरीले कफ सिरप से विभिन्न राज्यों में बच्चों की मौत से जुड़े सभी लंबित मामले और उनकी जाँच CBI को सौंपी जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि चूँकि जाँच विभिन्न राज्यों में चल रही है, इसलिए जवाबदेही विकृत हो गई है, जिसके कारण बार-बार गलतियाँ हो रही हैं। यही वजह है कि खतरनाक दवाएँ बाज़ार में पहुँच रही हैं।
आपको बता दें, कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत के बाद यह याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को उन नियामक खामियों की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके कारण घटिया दवाएं बाजार में पहुंच रही हैं।