सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अफसरों को पूरी पेंशन देने का आदेश दिया। जिन मामलों में महिला अफसर परमानेंट कमीशन नहीं मिलने के कारण पहले ही सेवा छोड़ चुकी थीं, उन्हें एकमुश्त राहत देते हुए 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन और अन्य लाभ देने का फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा- सशस्त्र बलों के भीतर मौजूद सिस्टमिक भेदभाद के कारण महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन से वंचित किया गया। महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था।
पूरा मामला एसएससी के तहत नियुक्त महिला अफसरों की याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्होंने ढउ देने की मांग की थी। एसएससी के तहत नियुक्त अफसर का कार्यकाल 10 साल का होता है, जिसे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद योग्यता के आधार पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है।
परमानेंट कमीशन नहीं मिलने पर उन्हें सेवा छोड़नी होती है। इसके खिलाफ महिला अफसरों ने पहले आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का रुख किया था और ढउ से वंचित किए जाने को चुनौती दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कई याचिकाओं को एक साथ सुना।
पुराण डेस्क