भोपाल। राज्य सरकार ने अंग्रेजों के समय बने एक सौ सैंतीस साल पुराने कानून प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 को खत्म कर दिया है। इसे खत्म करने के लिये 13 फरवरी 2024 को विधानसभा में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा निरसन विधेयक पेश किया गया था और पारित किया गया था।
अब इस निरसन विधेयक को राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने मंजूरी प्रदान कर दी है जिससे यह निरसन एक्ट बन गया है और उक्त 137 साल पुराना कानून खत्म हो गया है। इसे खत्म इसलिये किया गया है क्योंकि वर्तमान में यह अनुपयोगी एवं प्रभावहीन हो गया है।
दरअसल इस पुराने के तहत पांच सौ रुपये और राज्य शासन के आदेश से एक हजार रुपये से कम राशि के सिविल प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जाती थी। कालांतर में इसका उपयोग बंद हो गया था क्योंकि नवीन कानून लागू कर दिये गये थे।