ग्राम पंचायतों में नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय के सौ रुपये प्रति माह लिये जायेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

जनजातीय विकासखण्ड के ग्राम में यह शुल्क 60 रुपये प्रति माह होगा जबकि मास्टर प्लान वाले ग्रामों में 120 रुपये प्रति माह होगा..!!

भोपाल: प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां जलजीवन मिशन के तहत नल-जल प्रदाय योजना स्थापित हो गई है, वहां अब ग्राम में निवासरत परिवारों से न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह पेयजल प्रदाय हेतु शुल्क लिया जायेगा। जनजातीय विकासखण्ड के ग्राम में यह शुल्क 60 रुपये प्रति माह होगा जबकि मास्टर प्लान वाले ग्रामों में 120 रुपये प्रति माह होगा। स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी जैसे सार्वजनिक संस्थानों के लिये यह शुल्क 200 रुपये प्रति माह होगा। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र हेतु मात्रा के अनुसार उत्पादन शुल्क आधारित पानी की बिल वसूला जायेगा। अन्य व्यवसायिक संस्थानों से 500 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जायेगा। बल्क जल मीटर की स्थापना एवं रखरखाव का खर्च संबंधित उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

इसी प्रकार, ग्राम में नवीन नल कनेक्शन हेतु अजाजजा परिवार से 1 हजार रुपये एवं अन्य परिवार से ढाई हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा जबकि सार्वजनिक संस्थानों से 5 हजार रुपये, औद्योगिक संस्थान से 10 हजार रुपये एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों से 8 हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा। यह शुल्क किश्तों में उन परिवारों को भी देना होगा जिन्हें बिना शुल्क दिये पानी का कनेक्शन ले लिया था। ये नये प्रावधान राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नये बनाये मप्र पंचायत ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 में किये हैं जिन्हें आगामी मई माह में लागू किया जायेगा। पानी के प्रदाय एवं शुल्क की वसूली हेतु वाल्व सह पम्प आपरेटर भी नियुक्त किये जायेंगे तथा सरपंच एवं पानी समिति के सदस्य लोक सेवक समझे जायेंगे।