राज्य के सरकरी सेवकों को पेंशन देने के दो नये नियम 1 अप्रैल से लागू होने की अधिसूचना जारी


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स्टोरी हाइलाइट्स

मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी) के तहत तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को पिता की मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार बनाया गया है..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से सरकारी सेवकों एवं उनके परिजनों को पेंशन देने के दो नये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पहला नया नियम मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 है जो 31 दिसम्बर 2004 या उसके पूर्व सरकार में नियमित पदस्थापना पर नियुक्त थे, लागू होगा। दूसरा नया नियम मप्र सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2026 है जो 1 जनवरी 2005 या उसके पश्चात सरकार की पदस्थापना में नियुक्त हुये हों।

मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी) के तहत तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को पिता की मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार बनाया गया है। यह नियम 2005 के बाद से लागू एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ई-सेवा पुस्तिका और ग्रेच्युटी के लिए स्पष्ट प्रावधान करता है, जो मुख्य रूप से आश्रित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 10 साल की सेवा के दौरान होती है, तो उनके परिवार को पेंशन पाने का अधिकार होगा।    

मप्र सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के तहत पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। इन नियमों में पारिवारिक पेंशन में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को शामिल करना, तथा पेंशन सारांशीकरण में नई सुविधाएं प्रदान करना मुख्य विशेषताएं हैं, जिसका उद्देश्य प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है।