ट्रेजरी के स्ट्रांग रुम में रखी बहुमूल्य वस्तुओं, स्टाम्प व अन्य वस्तुओं को भौतिक सत्यापन होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

इसके निर्देश राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत संचालक कोष एवं लेखा ने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को जारी किये हैं, निर्देश में यह भी कहा गया है कि भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये..!!

भोपाल: राज्य सरकार की ट्रेजरियों के स्ट्रांग रुम में रखी बहुमूल्य वस्तुओं, स्टाम्प व अन्य वस्तुओं को नियमित रुप से अब भौतिक सत्यापन होगा। इसके निर्देश राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत संचालक कोष एवं लेखा ने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को जारी किये हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

जारी निर्देश में कहा गया है कि भौतिक सत्यापन को शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुये इसकी आईएफएमआईएस यानि इन्टीग्रेटेड फायनेंशियल मेनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम रिपोर्ट से मिलान की जाये। ऐसे स्टाम्प के चालान जिनके विरुध्द मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उनकी जानकारी पृथक से रजिस्टर में रखी जाये। इसी प्रकार, ऐसे स्टाम्प जहां सीरियल नंबर आवश्यक है किन्तु कतिपय स्टाम्प में सीरियल नंबर उल्लेखित नहीं हैं, उनका रिकार्ड भी पृथक से संधारित करते हुये उनका प्रदाय प्रतिबंधित किया जाये। अप्रचलित स्टाम्पों की जानकारी तत्काल कोष एवं लेखा संचालनालय को भेजी जाये। स्ट्रांग रुम में लगातार तीन वर्षों से कार्यरत शासकीय सेवकों के प्रभार में परिवर्तन किया जाये ।