भोपाल: मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नया निर्णय लिया है। अब विधानसभा के विघटन के बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब सरकार द्वारा संबंधित सदस्य को प्रदान किए जाएंगे।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाएगा।
यह निर्णय पूर्ववर्ती चतुर्दश एवं पंचदश विधानसभा के सभी लंबित प्रश्नों पर लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पन्द्रहवीं विधान सभा में फरवरी 2023 तक ऐसे प्रकरणों की संख्या 805 है। पूर्व नियमों के अनुसार ये स्वत: व्यपगत हो गये थे, किंतु अब नियम में संशोधन होने के पश्चात व्यपगत नहीं होंगे। और विभागों को इसके जवाब अब विधानसभा को भेजने होंगे।