AAP को बड़ा झटका, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी दफ्तर


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स्टोरी हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिली मोहलत..!!

दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को 15 जून तक का समय दिया है।   

कोर्ट ने यह मोहलत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है। वहां पार्टी दफ्तर नहीं चलाया जा सकता है। 

इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है। 

आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है।