भोपाल:सरकार ने जनगणना 2027 के लिये पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जनगणना अधिकारी बनाया है।
पर्यवेक्षक सामान्यत: वह अधिकारी होगा जो प्रगणकों से वरिष्ठ होगा जबकि शिक्षक, क्लर्क अथवा अन्य कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रगणक होगा। इसके लिये राज्य के गृह विभाग ने जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बने जनगणना नियम 1990 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी