भोपाल: राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला संवर्ग के शासकीय पदों पर ओबीसी वर्ग को पांच जिलों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है तथा जिला संवर्ग के पदों के इस नये आरक्षण रोस्टर की प्रभावशीलता न्यायालयीन आदेशों के अध्यधीन रहेगी। इसके लिये मप्र लोक सेवा अनुसूचित तातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण नियम 1998 में बदलाव किया गया है।
ये पांच जिले हैं : सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज एवं पाण्ढुर्ना। जारी अधिसूचना में छिन्दवाड़ा जिले में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत, अजा को 11 प्रतिशत, जजा को 39 प्रतिशत तथा ईडब्ल्युएस को 9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जबकि सतना जिले में अजा को 19 प्रतिशत, जजा को 12 प्रतिशत तथा ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
इसी प्रकार, रीवा जिले में अजा को 16 प्रतिशत, जजा को 13 प्रतिशत एवं ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत, जिला मैहर में अजा को 15 प्रतिशत, जजा को 19 प्रतिशत एवं ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत, जिलजा मऊगंज में अजा को 18 प्रतिशत, जजा को 14 प्रतिशत एवं ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत तथा जिला पाण्ढुर्ना में अजा को 10 प्रतिशत, जजा को 26 प्रतिशत एवं ईडब्ल्युएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।