दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दिल्ली की एक अदालत ने 30 मई तक बढ़ा दी है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आप नेता मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा नहीं किया गया है। मनीष सिसोदिया और अन्य हिरासत में लिए गए आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपों पर सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोप पर सुनवाई स्थगित करने की याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जमकर बहस हुई। एक्साइज केस से जुड़े सीबीआई और ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की।
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील दयान कृष्णन ने कहा कि 6 दिसंबर, 2023 को ईडी ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक आवेदन दायर किया था। इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि आरोपों पर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।