दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (1 जून, 2024) को केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका पर उन्हें कोई राहत नहीं दी। अदालत अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 जून को करेगी।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर तथ्य छिपाए और गलत बयान दिए। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह (केजरीवाल) बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय रैलियां कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल का सात किलो वजन कम होने का दावा झूठा है। तुषार मेहता ने आगे दावा किया कि केजरीवाल का वजन एक किलो बढ़ गया है।
केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी यह सुझाव देने की कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति बीमार है या खराब स्वास्थ्य में है, उसे कोई इलाज नहीं मिलेगा?
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटाने और उच्च कीटोन स्तर को देखते हुए सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल परीक्षण करने होंगे। ऐसे में जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाई जानी चाहिए।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क करने की छूट दी गई थी, इसलिए विचाराधीन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया। ऐसे में उन्हें रविवार (2 जून 2024) को सरेंडर करना होगा।