हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बरकरार, SC से नहीं मिली राहत


स्टोरी हाइलाइट्स

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था..!!

Himachal Pradesh Politics: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस पर चार हफ्तों में जवाब मांगा है. दरअसल, अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई.

इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की है. वहीं, 6 बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं.  बागी विधायकों की तरफ से वकील हरीश साल्वे कोर्ट में मौजूद रहे थे. 

उन्होंने कहा कि हमें व्हिप नहीं मिली और चुनाव में क्रास वोटिंग हुई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने के लिए भी कहा. लेकिन, इसका जवाब देते हुए जस्टिस संजीब खन्ना ने कहा कि हम स्पीकर के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं. यह संभव नहीं हैं लेकिन हम याचिका पर नोटिस जारी कर सकते हैं और जहां तक फ्रेश इलेक्शन का सवाल है वो हम देखेंगे की उसका क्या करना है लेकिन हम आपको वोट देने और विधान सभा का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देंगे.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील साल्वे ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन क्या हमें यह नहीं बताया जाना चाहिए कि चुनाव हो गए हैं और कोई और आ गया है. इस पर जस्टिस संजीव ने कहा कि इसकी हम जांच करेंगे. बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के आखिर में की जाएगी.