Election 2023: घर पर किसी भी पार्टी का झंडा लगाने से पहले जान लें ये नियम, चुनाव प्रचार को लेकर आयोग सख़्त


स्टोरी हाइलाइट्स

Election 2023: आयोग ने निजी भवन पर राजनीतिक दल का झंडा लगाने से पहले भवन मालिक से लिखित अनुमति की शर्त लगा रखी है. इसमें मालिक की अनुमति के बाद बैनर व झंडे के खर्च सहित पूरा विवरण भी रिटर्निंग अधिकारी को तीन दिन में देना होगा.

Election 2023: मुख्य चुनाव आयोग पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान घरों पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे लगाकर खुलेआम समर्थन करने वाले समर्थकों पर भी सख्त कार्रवाई कर सकता है. ऐसे लोग चुनाव आयोग की अनुमति के बिना अपने घर या बिल्डिंग पर किसी भी राजनीतिक दल का झंडा चुनाव प्रचार के लिए नहीं लगा सकते हैं. जानिए क्यों?

चुनाव आयोग ने जारी किया ये निर्देश-

अब जो लोग घरों पर राजनीतिक दलों का झंडा लगाकर खुलकर समर्थन करना चाहते हैं उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अगर कोई बिना अनुमति अपनी बिल्डिंग पर किसी भी पार्टी का झंडा लगाएगा तो उसके खिलाफ जिला निर्वाचन कार्रवाई कर सकता है.

पार्टियों द्वारा माहौल बनाने की कोशिश जारी-

अगर हम चुनावी राज्यों की बात करें तो इस बार सोशल मीडिया पर भले ही खूब प्रचार हो रहा हो, लेकिन यहां किसी भी इलाके में पार्टियों के झंडे-बैनर नजर नहीं आ रहे हैं. पिछले चुनावों में घरों पर पार्टी के झंडे नजर आते थे. चुनाव में पार्टियां माहौल बनाने के लिए झंडे लगाती हैं, पर इस बार ऐसा माहौल बनता नहीं दिख रहा है. यहां तक ​​कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है. वहां भी लोग अब अपनी प्रतिष्ठा के डर से पार्टी का झंडा लगाने से डर रहे हैं.

इस नियम का करना होगा पालन-

चुनाव आयोग ने किसी निजी बिल्डिंग या भवन पर राजनीतिक दल द्वारा झंडा लगाने से पहले मकान मालिक से लिखित अनुमति लेने की भी शर्त रखी है. जिसमें बैनर से लेकर झंडे की कीमत समेत पूरी जानकारी मालिक की अनुमति के बाद तीन दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी.