राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 जून को ओंकारेश्वर का दौरा करेंगी। इस दौरे के दौरान, वह तीर्थ स्थल पर लगभग 22 घंटे बिताएंगी। वह 18 जून को दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर पहुंचेंगी और NHDC गेस्ट हाउस में आराम करेंगी।

शाम 6:20 बजे, राष्ट्रपति दर्शन और आरती के लिए ओंकारेश्वर/ममलेश्वर मंदिर जाएंगी, जिसके बाद वह रात NHDC गेस्ट हाउस में रुकेंगी। अगले दिन, वह सुबह 10:00 बजे सिकल सेल बीमारी से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए रवाना होंगी।

प्रशासन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ज्योतिर्लिंग पूजा कराने की जिम्मेदारी मंदिर के पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित को सौंपी है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हेलीपैड से NHDC गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से मंदिर तक के रास्ते बंद रहेंगे। 18 जून को दोपहर 3:00 बजे के बाद ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में आम जनता और VIP के दर्शन बंद रहेंगे। प्रशासन ने उस दिन के लिए VIP टिकटों की बुकिंग भी रोक दी है।

मंगलवार को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और SP अगम जैन ने राष्ट्रपति के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व अन्य लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपीं; इन उपायों के संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किए गए हैं।

17 से 19 जून तक ओंकारेश्वर को "नो-ड्रोन ज़ोन" घोषित किया गया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओंकारेश्वर दौरे को देखते हुए, पूरे ओंकारेश्वर इलाके और कोठी हेलीपैड के 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। इसी के तहत, कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट ऋषभ गुप्ता ने 'ड्रोन नियम, 2021' का पालन करते हुए, 17 से 19 जून तक पूरे ओंकारेश्वर इलाके और कोठी हेलीपैड के आस-पास के 2 किलोमीटर के दायरे को "नो-ड्रोन ज़ोन" घोषित करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि यह आदेश ज़िले के पूरे ओंकारेश्वर क्षेत्र पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस विभाग पर लागू नहीं होता है।

राष्ट्रपति के ओंकारेश्वर दौरे - खासकर सिकल सेल कार्यक्रम - के लिए सुरक्षा नियमों के कारण, कुछ चीज़ों को साथ रखने या इस्तेमाल करने पर रोक है। कार्यक्रम में आने वालों के लिए फेंकने योग्य चीज़ें (जैसे सिक्के या पेन), नुकीली चीज़ें (जैसे चाकू, खंजर या ब्लेड), पानी की बोतलें या पाउच और ज्वलनशील पदार्थ (जैसे लाइटर, माचिस या पटाखे) साथ लाना मना है। इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर ये चीज़ें भी प्रतिबंधित हैं: लाठी, डंडे, छाते, औज़ार और हथियार; बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ; इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फ़ोन को छोड़कर); आपत्तिजनक सामग्री; और बैग, पाउच, ढके हुए पैकेट या कीमती सामान।