दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड हस्ती जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बीच, अभिनेत्री को बिना किसी पूर्व अदालत की मंजूरी के विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की जमानत शर्तों में भी बदलाव किया है।
ईडी को तीन दिन का नोटिस देना होगा
जैकलीन को देश से बाहर यात्रा करने से तीन दिन पहले ईडी और कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है कि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के तहत विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उसे ही कोर्ट को जानकारी देनी होगी।
विदेश जाने से पहले सारी जानकारी देनी होगी
कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। उन्हें अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए उसे विदेश जाने से पहले अपनी सारी जानकारी देनी होगी। उसे वहां कितने दिन रहना है और पता व फोन नंबर भी दें।
जैकलीन ने जमानत शर्तों में नरमी की अपील की
पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन जमानत इस शर्त पर दी गई कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। जैकलीन फर्नांडीज ने पहले अदालत से जमानत शर्तों में ढील देने की अपील की थी। मई में याचिका दायर करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवॉर्ड्स में शामिल होने की इजाजत दे दी थी।