Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार


स्टोरी हाइलाइट्स

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया है.

Gyanvapi Case: वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज (31 जनवरी) बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग के ज़रिये सात दिनों के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है. बता दें कि ये तहखाना मस्जिद के नीचे है.

इस आदेश के बाद अब यहां पर नियमित पूजा अर्चना होगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी. हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताते हुए 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है क्योंकि, नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था.

हिंदू पक्ष के वकील ने कहीं ये बड़ी बात-

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है. याचिका लगाकर हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था.

हालांकि, 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी. हाल ही में 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई भी हुई थी. अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी.

वहीं, मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने इस फैसले को ग़लत करार दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है. हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.