जानें किन शर्तों पर SC ने दी केजरीवाल को जमानत


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स्टोरी हाइलाइट्स

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है!!

केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे, लेकिन 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट ने केजरीवाल को ज़मानत तो दी लेकिन कुछ शर्तों पर। केजरीवाल को ज़मानत किन शर्तों पर मिली, चलिए हम बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनको लेने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची हैं। कहा जा रहा है, कि शुक्रवार 10 मई को ही केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे।

अदालत ने कहा है, कि केजरीवाल जमानत पर रहते हुए मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकते और किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही इतना केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

केजरीवाल सीएम ऑफिस या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर एलजी की मंजूरी के बिना साइन भी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब केजरीवाल को बेल बांड सीधे जेल अधीक्षक के सामने भरना होगा। यानी ट्रायल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।

कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे और शराब डीलरों से रिश्वत मांगने में सीधे तौर पर शामिल थे। सभी आरोपों को खारिज करते हुए आप का कहना है कि दिल्ली में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे।