दुकानों, मॉल्स व मनोरंजन क्षेत्र में कार्य के घण्टे बढ़ाने का कानून लागू


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स्टोरी हाइलाइट्स

गत विधानसभा सत्र में 5 अगस्त को मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 में प्रावधान करने के लिये संशोधन विधेयक पारित किया गया था जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है जिससे यह पूरे प्रदेश में एक्ट के रुप में प्रभावशील हो गया है..!!

भोपाल: प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये और आवश्यक्ताओं के साथ गति को बनाये रखने और कर्मचारियों के कल्याण तथा प्रतिस्पर्धा पर बल देने के लिये दुकानों, मॉल्स एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर कर्मचारियों के काम करने के घण्टे बढ़ा दिये हैं। इसके लिये गत विधानसभा सत्र में  5 अगस्त को मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 में प्रावधान करने के लिये संशोधन विधेयक पारित किया गया था जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है जिससे यह पूरे प्रदेश में एक्ट के रुप में प्रभावशील हो गया है।

नये प्रभावशील प्रावधानों के अनुसार, अब दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनाओं जबकि निवासयुक्त होटलों, उपहार गृहों तथा भोजन गृहों में और नाट्य शालाओं या सर्वाजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थानों पर कर्मचारियों से किसी सप्ताह में छह घण्टे के स्थान पर किसी तिमाही में 144 घण्टों तक अतिरिक्त कार्य लिया जा सकेगा। इस अतिरिक्त कार्य के लिये ओवरटाईम का भुगतान भी किया जायेगा।