Madhya Pradesh : OBC आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव | सुनिए CM ने क्या कहा ?


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गोल गोल घुमाओ बल्कि असल मुद्दों पर लौटकर आ शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार चौका ठोंक ही दिया गुरु? कयासों का दम घोंट कर विपक्ष के अरमानों को पस्त करते हुए .. अदालती जंग में ओबीसी आरक्षण पर फतह हासिल कर ही ली| बेचारा विपक्ष बगले झाँक रहा है तो भाजपा एकदम टकटक उत्साह में भैया एकदम बाजी पलटते हुये मुस्कराते हुये शिवबाबू बोले ..सत्यमेव जयते जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे. लेकिन आरक्षण का आंकड़ा 50 फीसदी से ऊपर नही होगा| फैसले के बाद भाजपा के आँगन में खुशियों का आलम है तो सरकार ने भी संतोष की सांस ली होगी क्यूंकि यह मसला ..गले की हड्डी जो बन गया था| दरअसल अति उत्साह में भाजपा सरकार ने निकाय चुनावों में OBC को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए अरमानों पर पानी फेर माराव् था| कोर्ट ने दो टूक कह दिया स्थानीय चुनाव में OBC वर्ग आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट निकायवार नहीं किया है। इस रिपोर्ट का अर्थ नहीं। बिना OBC आरक्षण ही चुनाव कराएं। सरकार ने मसले को सजीदगी से लेते हुये सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की| इसी पर फैसला आया और सरकार अपने मकसद में सफल हुई|