मंडी श्रमिकों, तुलावटियों एवं हम्माल को केंद्र की पेंशन योजना से जोड़ा जायेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

कृषि उपज मंडियों के श्रमिकों, तुलावटियों एवं हम्मालों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत करायेगी..!!

भोपाल: राज्य सरकार अब कृषि विभाग के एमपी मंडी बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत कृषि उपज मंडियों के श्रमिकों, तुलावटियों एवं हम्मालों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत करायेगी जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकेगी। इस संबंध में मंडी बोर्ड ने सभी आंचलिक कार्यालयों को निर्देश जारी कर कहा है कि शिविर आयोजित कर उक्त योजना में इनका पंजीयन कराया जाये। 

केंद्र की योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु तक उम्र के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह अंशदान देना होगा तथा इतना ही अंशदान केंद्र सरकार मिलायेगी। लेकिन इसके लिये व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिये एवं व्यक्ति आयकरदाता नहीं हो। साथ ही व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन स्कीम/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। केंद्र की मानधन योजना में पंजीयन कराने के लिये कॉमन सर्विस सेंटर भी जाया जा सकता है या सेल्फ इनरोलमेंट भी कराया जा सकता है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके जीवन साथ को पचास प्रतिशत पेंशन देने का भी इस योजना में प्रावधान है।