फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी व बेटे को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का दोषी पाया। मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे। फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया।
सामने आया कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला आजम की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है. जबकि, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है।
जांच में अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामुपर के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।