देशभर में पटाखों पर लगे बैन, आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं: SC


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स्टोरी हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली एनसीआर और देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए की..!

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रदूषण को रोकना सिर्फ कोर्ट का काम नहीं है, यह हर किसी की जिम्मेदारी है। हमने जो पिछले आदेश दिए हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली एनसीआर और देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए की। देश के अन्य हिस्सों में पराली जलाने और अन्य कारणों से पंजाब में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि प्रदूषण को रोकना केवल अदालत का काम नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की।

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सरकार को पराली जलाना बंद करवाना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि वह पराली जलाना कैसे बंद करेंगे लेकिन पंजाब सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके लिए हर समय राजनीतिक लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों से अपने पहले के आदेशों को लागू करने को भी कहा।

कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश किसी एक राज्य या दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश पर लागू होता है, जिन राज्यों में प्रदूषण है, वहां की राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर इसके समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करना अकेले राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है।