ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, HC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ठुकराई


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

ज्ञानवापी मामला: व्यासजी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला..!!

प्रयागराज: काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सोमवार 26 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस और पांच दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष की ओर से बहस की, जबकि वरिष्ठ वकील सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दीं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलीलें पेश कीं।

मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी। जिला जज ने 31 जनवरी को बेसमेंट में पूजा शुरू करने का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश पर देर रात तहखाना खोला गया और पूजा शुरू हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके चलते जिला न्यायालय के आदेश से व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना की जा रही है। अब हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि व्यासजी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी।