भोपाल: राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता ब्रिज एण्ड रोड को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं। ये निर्देश ग्रामीण मार्गों के एलाइनमेंट अनुमोदन के संबंध में हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य के बजट में सम्मिलित सभी ग्रामीण मार्गों, जिनका एलाइनमेंट निर्धारित किया जाना शेष है, उनके एलाइनमेंट निर्धारण से पूर्व संबंधित फील्ड इंजीनियर द्वारा यह अनिवार्य रुप से प्रमाण-पत्र देकर सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग मप्र ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी अन्य विभाग की कार्ययोजना/रोड मस्टर प्लान में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस निर्देश के अनुपालन की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ब्रिज एण्ड रोड की होगी।
ग्रामीण सड़कों के एलाइनमेंट हेतु नये निर्देश जारी
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डॉ. नवीन आनंद जोशी