भोपाल: राज्य के पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस थानों को नये निर्देश जारी किये हैं तथा इसमें कहा है कि पास्को एक्ट के प्रकरणों में एफएसएल से जांच कराने के लिये भेजे जाने वाले सेम्पलों में तीन रंगों का प्रयोग किया जाये। पास्को एक्ट में वर्णित अपराधों, हत्या, बलात्संग के सेम्पलों पर लाल रंग, ऐसी मृत्यु के मर्ग जिनकी एफएसएल रिपोर्ट में विष की उपस्थिति पाई जाये को नारंगी व अन्य धनात्मक रिपोर्ट से संबंधित सेम्पलों को पीले रंग से मार्क किया जाये। इन सेम्पलों की जांच उपरान्त त्वरित वासपी की जाये जिससे इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि पास्को एक्ट के अपराध या मर्ग से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट में परीक्षण धनात्मक आने पर इस रिपोर्ट का अलर्ट जारी किया जाये ताकि संबंधित विवेचक व पर्यवेक्षण अधिकारी इन प्रकरणों पर अन्य साक्ष्य एकत्रित करने पर आवश्यक ध्यान दे सकें। इसी प्रकार, पुलिस थाने पर लंबित एफएसएल रिपोर्ट, एफएसएल में इस रिपोर्ट से संबंधित लंबित माल एवं एफएसएल से परीक्षण उपरान्त प्राप्त माल, थाने के मालखाने में लंबित सेम्पलों की मासिक जानकारी पुलिस अधीक्षक व संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी को दी जाये। पुलिस मुख्यालय ने ये नये निर्देश जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा एक प्रकरण में डीएनए परीक्षण न कराये जाने पर विवेचक के विरुध्द विभागीय जांच आदेशित करने पर जारी किये हैं।
पुराण डेस्क