भोपाल: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित कल्याणी यानि विधवा विवाह योजना के प्रावधानों में कतिपय बदलाव किया गया है। अब कल्याणी महिला के पुनर्विवाह करने के उपरान्त महिला एवं उसके पति के साथ वर्तमान में जिस जिले में निवासरत है।
अर्थात आधार के जरिये ईकेवायसी युक्त समग्र परिवार आईडी है, उसी जिले के जिला अधिकारी द्वारा महिला के आवेदन का निराकरण भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में कल्याणी महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना, शासकीय कर्मी न होना, आयकर दाता न होना जरुरी है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी