भोपाल: राज्य सरकार ने अगले साल की नई आबकारी व्यवस्था में नया प्रावधान किया है। इसके तहत अब यदि शराब दुकान से पांच बार से सभी का लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
इस नये प्रावधान में यह भी बताया गया है कि दुकान से मदिरा की फुटकर बिक्री न्यूनतम मूल्य एवं अघिकतम मूल्य के बीच हो सकेगी, लेकिन पांच बार तक इससे कम या अधिक दाम पर शराब बेचने पर देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य राशि दण्ड स्वरुप वसूली जायेगी।
पहली बार ऐसा करने पर एक दिवस, दो बार करने पर डेढ़ दिवस, तीसरी बार करने पर 2 दिवस, चौथी बार करने पर ढाई दिवस तथा पांचवी बार करने पर 3 दिवस हेतु ड्यूटी राशि वसूली जायेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी