अब विदेश में रहने वाले व्यक्ति भी रेगुेलेशन के तहत मप्र सरकार की सिक्युरीटीज खरीद सकेंगे


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

नये प्रावधानों के अंतर्गत कर्ज लेने के लिये जारी सिक्युरीटीज की खरीदी अब भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति भी कर सकेंगे ..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने बाजार से कर्ज लेने के अपने 19 साल पुराने प्रावधानों को खत्म कर नये प्रावधान लागू किये हैं जिन्हें जनरल नोटिफिकेशन फॉर सेल एण्ड इश्युएन्स ऑफ गवर्मेन्ट सिक्युरीटीज बाय द गवर्मेन्ट ऑफ एमपी नाम दिया गया है। 

नये प्रावधानों के अंतर्गत कर्ज लेने के लिये जारी सिक्युरीटीज की खरीदी अब भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति भी कर सकेंगे परन्तु इसके लिये उन्हें फारेन एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत जारी फारेन एक्सचेंज मेनेजमेंट रेगुलेशन्स 2019 का पालन करना होगा। राज्य के वित्त विभाग न इस संबंध में नये प्रावधानों की अधिसूचना जारी कर दी है।