Paytm Payment Bank: पेटीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिग्गज कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है.
ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. इस प्रतिबंध के बाद कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे. साथ ही आरबीआई ने वॉलेट, फास्टटैग और एनसीएमसी कार्ड को भी टॉप अप नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, पैसा निकालने की अनुमति कस्टमर को दी गई है.
आरबीआई के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं करवाए. 29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में किसी भी तरह के डिपॉजिट को मान्य नहीं किया जाएगा. भले ही यह पैसा वॉलेट, फास्टटैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के जरिए लिया गया हो.
रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. इन रिपोर्ट से पता चला था कि बैंक कई वित्तीय नियमों के अनुपालन में लगातार असफल रहा है. इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं पाईं गईं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जांच अभी जारी रहेगी.
केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिए कि वह फिलहाल कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े. साथ ही कस्टमर को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है. कस्टमर अपने सेविंग्स, करेंट, प्रीपेड, फास्टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) से बिना किसी समस्या के पैसे निकाल सकेंगे. केंद्रीय बैंक ने भले ही सभी बैंकिंग सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं. मगर, पैसा ट्रांसफर करने की सुविधाएं देनी होंगी. इनमें एईपीएस (AEPS), आईएमपीएस (IMPS), बीबीपीओयू (BBPOU) और यूपीआई सुविधाएं शामिल हैं.
इसके अलावा आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही सभी ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बैंक को 15 मार्च तक का समय दिया गया है. इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.