SC ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, FIR पर रोक लगाने से इनकार


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स्टोरी हाइलाइट्स

कर्नल सोफिया के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है..!!

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंत्री शाह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज FIR पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह भी साफ हो गया है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पार्टी से उनका निष्कासन तय है।

मामला एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभालने वाले जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने आया, जिसमें एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा, 'आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की शालीनता की अपेक्षा की जाती है। जब देश ऐसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, तो हर शब्द जिम्मेदारी से बोला जाना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'आपको पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं।'

आपको बता दें कि विजय शाह की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा, 'उन्होंने पश्चाताप स्वीकार कर लिया है और उन्हें गलत समझा गया है। मीडिया ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हम FIR पर रोक लगाने की मांग करते हैं।' वकील ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। 

जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाती, तब तक कोई और कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस पर CJI ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा, हालांकि हाईकोर्ट ने शुक्रवार 16 मई को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई।