Delhi : दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम पर देशद्रोह, यूएपीए समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है। ये धाराएं सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान शरजील द्वारा दिए गए भाषणों के कारण लगाई गई है। शरजील ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (यूपी) और दिल्ली के जामिया इलाके में देश विरोधी कई भाषण दिए थे।
A Delhi court orders to frame sedition charges against
— ANI (@ANI) January 24, 2022
Sharjeel Imam, in connection with alleged inflammatory speechs made by him in Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh and Jamia area in Delhi.
मिली जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह फैसला सुनाया है। उनके आदेश के मुताबिक शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी और 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को दिसंबर 2019 में दिए गए अपने भाषणों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने भाषणों को भड़काऊ बताते हुए यह कार्यवाही की।
शरजील इमाम पर अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जमीन काटने का आरोप है। असम को देश से अलग करने के भाषण के बाद शरजील इमाम चर्चा में आ गया था। इसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।
बता दें कि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 जनवरी 2020 को शरजील द्वारा दिए गए भाषण के लिए पांच राज्यों में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इनमें दिल्ली के अलावा असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। हाल ही में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।