भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में करीब साढ़े तीन लाख हितग्राहियों की मासिक पेंशन होल्ड हो गई है क्योंकि इनका ईकेवायसी सत्यापन नहीं हो पाया है। अब ऐसे हितग्राहियों की पेंशन पुन: प्रारंभ करने के लिये सरकार घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करेगी तथा यह कार्यवाही 30 नवम्बर 2025 तक पूर्ण की जायेगी।
सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा है कि वे होल्ड पेंशन वाले हितग्राहियों का आधार नंबर से ईकेवासयी करायें तथा जिनका आधार से ईकेवायसी नहीं हो पा रहा है उनके लिये पुष्टि की जाये कि वे अपने निवास पर रहते हैं एवं पेंशन के लिये पात्र हैं और इनकी पोर्टल पर पेंशन पुन: प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाये।
डॉ. नवीन आनंद जोशी