हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई के दिन ही पुलिस को केस डायरी पेश करना जरुरी होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाई प्रमुखों को निर्देश जारी किये हैं। दरअसल इस संबंध में हाईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ ने आदेश जारी किये थे कि केस डायरी पहले दिन ही पेश की जाये..!!

भोपाल: राज्य के विभिन्न थान पुलिस को हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई के दिन संबंधित आरोपी के विरुध्द दर्ज अपराध की केस डायरी पेश करना अब जरुरी होगा। इसके लिये भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाई प्रमुखों को निर्देश जारी किये हैं। दरअसल इस संबंध में हाईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ ने आदेश जारी किये थे कि केस डायरी पहले दिन ही पेश की जाये। 

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट खण्डपीठ इंदौर ने जमानत के प्रकरणों में प्रथम दिन केस डायरी प्रस्तुत न करने पर आपत्ति की है। इसलिये अब जमानत के प्रकरणों में, जब जमानत आवेदनों को सुनवाई के लिये हाईकोर्ट में सूचीबध्द किया जाये, तब पहले ही दिन केस डायरी आवश्यक रुप से हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाये।