मंडी बोर्ड के कर्मियों को ग्रेच्युटी देने की योजना नवीनीकृत होगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

यह जानकारी दस बिन्दुओं पर अनिवार्य रुप से देनी होगी अर्थात कर्मी का नाम, पद, पिता का नाम, नामिनी का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति दिनांक, नियुक्ति के समय वेतनमान,, वर्तमान में प्राप्त वेतनमान/लेवल, सातवें वेतनमान अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता तथा 1 जनवरी 2025 की स्थिति में सेवा अवधि..!!

भोपाल: राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्टेट मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी देने की योजना नवीनीकृत होगी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से समूुह बीमा ग्रेच्युटी पालिसी के रुप में ली गई है।

राज्य मंडी बोर्ड के अपर संचालक वित्त आरआर अहिरवार ने सभी मंडी कर्मियों को परिपत्र जारी कर कहा है कि वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त मंडी कर्मी उपदान भुगतान हेतु ली गई पालिसी के नवीनीकरण हेतु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अपनी जानकारी हार्ड कॉपी में 30 नवम्बर 2025 तक तथा साफ्ट कॉपी में 20 दिसम्बर 2025 तक भेजें। 

यह जानकारी दस बिन्दुओं पर अनिवार्य रुप से देनी होगी अर्थात कर्मी का नाम, पद, पिता का नाम, नामिनी का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति दिनांक, नियुक्ति के समय वेतनमान,, वर्तमान में प्राप्त वेतनमान/लेवल, सातवें वेतनमान अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता तथा 1 जनवरी 2025 की स्थिति में सेवा अवधि।