भोपाल: अब प्रदेश के जिलों के शासकीय कार्यालयों की क्रय समितियों में जिला कोषालय अधिकारी, सदस्य के रुप में नहीं रखे जायेंगे। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोष एवं लेखा के आयुक्त भास्कर लाक्षाकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिलों के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में नियमित रुप से क्रय संबंधी कार्य संपादित होते रहते हैं तथा इन शासकीय कार्यालयों की क्रय समितियों में जिले के कोषालय अधिकारी को भी सदस्य के रुप में नामित कर दिया जाता है।
चूंकि प्रत्येक कार्यालय की क्रय समिति अलग-अलग होती है, साथ ही कोषालय अधिकारी को अपने कोर क्षेत्र का कार्य छोडक़र इन क्रय समितियों में सक्रिय रुप सें भाग लेना होता है, वहीं दुसरी ओर जिस कोषालय अधिकारी द्वारा जिले के आहरण संवितरण अधिरकारी से प्रस्तुत देयक पारित किये जाते हैं, उनसे ही विभागीय क्रय समितियों में परीक्षण/अभिमत लेना नियंत्रण एवं संतुलन के मान्य सिध्दांतों के विपरीत है। इसलिये जिला कोषालय अधिकारियों को विभागीय क्रय समितियों की सदस्यता से मुक्त रखा जाये।