प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल सौ फीसद क्षमता के साथ खोलने के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए


स्टोरी हाइलाइट्स

मध्यप्रदेश में अब स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब सभी स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि स्कूल का प्रबंधन जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन व्हाट्सएप डिजिटल कक्षाओं का संचालन कर सकता है।

देखें आदेश में क्या कहा गया है

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश::

भोपाल, दिनांक 22-11-2021

कमांक एफ 44-4/2020 / 20-2: विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ करने कक्षा 11वीं के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की क्षमता के साथ छात्रावास संचालन करने एवं कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की शत प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल / छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य शासन एतद् द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के कम प्रभाव को देखते हुए उक्त आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:

2.1 समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाएं शत प्रतिशत  क्षमता के साथ प्रारंभ की जाए।

2.2 समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।

2.3 समस्त छात्रावास कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।

2.4 अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय / छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।

2.5 स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं / डिजिटल माध्यम से पढाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।

3. समस्त विद्यालयों / छात्रावासों के शिक्षकों / स्टॉफ का अनिवार्यतः डबल डोज़ टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें ।

4. किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

5. भारत सरकार / राज्य स्तर से समय समय पर जारी एस. ओ. पी. (Standard Operating Procedure) एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह)

कसद 2271112021 उप सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, दिनांक 22-11-2021

पृ० क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-2 प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल

2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल निज सचिव मान राज्यमंत्री (स्वतंत्र

3.प्रभार), म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल

5. आयुक्त, लोक शिक्षण / राज्य शिक्षा केन्द्र / आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन परिषद, विंध्याचल भवन, भोपाल

7. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र. भोपाल क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल

9. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.

10. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल

11. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त शिक्षा परिषद, भोपाल

13. सचिव, मदरसा बोर्ड, म.प्र. भोपाल

14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

15. 16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

18. आर्डर बुक Ri 22/11/2021

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग