भोपाल: प्रदेश में अब शहरों में पाईप्ड रसोई गैस की लाईन बिछाने के लिये ग्रामीण सड़कों को काटने की मंजूरी तुरन्त मिलेगी। इसके लिये राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मप्र ग्रमीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पहुंच मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति जारी करने के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं जो 30 जून 2026 तक लागू रहेंगे। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, आवेदनकर्ता संस्था को समस्त प्रकार की अनुमतियां प्रदान करने एवं शिकायत निवारण हेतु अधिकृत होंगी।
प्रचलित सिंगल विण्डों सिस्टम के माध्यम से पूर्व से प्राप्त रोड कटिंग के आवेदनों को तत्काल डीम्ड अनुमति प्रदान की जायेगी तथा ले-आउट सहित सभी दस्तावेज के साथ नवीन प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु भी 24 घंटों के अंदर डीम्ड अनुमति प्रदान करना होगी। गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु खुदाई एवं संतोषजनक री-स्टोरेशन हेतु 10 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क ई-बैंक गारंटी के रुप में लिया जा सकेगा। गैस पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु सुपरविजन चार्ज या वार्षिक शुल्क शून्य रहेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी