तिरंगा फहराने से पहले जान लें सही तरीका, नहीं तो हो सकती है सजा


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स्टोरी हाइलाइट्स

तिरंगे का अपमान करने पर हो सकती है जेल..!

सरकार आज़ादी की 75वी वर्षगाँठ को 'आजादी के अमृत महोत्सव' के रूप में मना रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 13-15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है और 2-15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल पिक्चर को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप  में बदलने का भी आग्रह किया है। यह पहल 'हर घर तिरंगा' (हर घर में झंडा फहराना) अभियान का हिस्सा है, जो आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आता है लेकिन क्या आपको पता है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगाने और फहराने को लेकर  भारतीय कानून में  कुछ नियम बनाये गए है। जानते हैं क्या हैं नियम.

हो सकती है जेल

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के संबंध में भारतीय ध्वज संहिता 2002, और तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम, 1971 लागू है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों को तीन साल तक की जेल या जुर्माने या जेल और जुर्माने दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

 ध्वज संहिता में किया गया बदलाव

केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में भी बदलाव किया है। पहले तिरंगा को केवल सरकारी बिल्डिंगों पर कुछ खास लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता था। इसके अलावा इसे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था. लेकिन हाल ही में इन नियमों को बदल दिया गया है।अब कोई भी नागरिक तिरंगा को फहरा सकता है। साथ ही इसे दिन के साथ रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल खादी के कपड़े के झंडो को फहराया जाता था लेकिन अब पॉलिएस्टर के झंडे की भी अनुमति दे दी गई है।

झंडे को फोल्ड करने का नियम

तिरंगे को फोल्ड करते वक्त उसे पट या क्षैतिज अवस्था में रखें। इसके बाद तिरंगे को इस तरह फोल्ड करें कि केसरिया और हरे पट्टी के बीच सफेद पट्टी हो साथ में ये भी ध्यान रखें कि फोल्ड करते वक़्त सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे। इसके बाद झंडे को दोनों हथेलियों पर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें।

इन नियमों का रखें खास ख्याल

आपको बता दें कि तिरंगा पर कुछ भी लिखना या डिजाइन बनाना गैरकानूनी है। किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढकने के लिए तिरंगे का प्रयोग वर्जित है। तिरंगा फहराते वक्त यह यह ध्यान रखना चाहिए कि, तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को ना छुए। झंडा फहराते वक्त इसके आकार का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि, जो भी झंडा हम फहरा रहे हैं, उसका आकार 3 अनुपात 2 का होना चाहिए।