13 साल बाद बर्खास्तगी आदेश निरस्त, मिल सकेगी ग्रेच्युटी एवं पेंशन


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स्टोरी हाइलाइट्स

वर्मा को 31 अक्टूबर 2004 को आर्थिक अनियमितता पर निलम्बित कर आरोप-पत्र जारी किया गया था तथा विभागीय जांच के बाद उन्हें 19 अगस्त 2013 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने नर्मदा घाटी विकास विभाग संभाग क्रमांक-22 बड़वानी में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जल संसाधन विभाग के तत्कालीन उपयंत्री पुरुषोत्तम वर्मा की बर्खास्तगी का आदेश तेरह साल बाद निरस्त कर दिया है जिससे अब वर्मा को बकाया ग्रेच्युटी एवं पेंशन मिल सकेगी। 

वर्मा को 31 अक्टूबर 2004 को आर्थिक अनियमितता पर निलम्बित कर आरोप-पत्र जारी किया गया था तथा विभागीय जांच के बाद उन्हें 19 अगस्त 2013 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जिस पर वर्मा हाईकोर्ट चले गये जहां उन्हें पक्ष में निर्णय होने पर अब उनका बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के दौरान के वेतन एवं भत्ते वर्मा को नहीं दिये जायेंगे।