मप्र को वर्ष 2029 तक बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य


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स्टोरी हाइलाइट्स

पांच विभागों यथा स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुखों को परिपत्र जारी किया है..!!

भोपाल: सतत जनजागरुकता और सुदृढ़ीकरण द्वारा मप्र को वर्ष 2029 तक बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है और इसके लिये पांच विभागों यथा स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुखों को परिपत्र जारी किया है।

परिपत्र में कहा गया है कि लक्ष्य अनुसार, बाल विवाह समाप्ति के लिये समुदाय तथा गांव स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाया जाये। विवाह पंजीयन को अनिवार्य किया जाये। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रिपोर्टिंग एवं निगरानी को बढ़ावा दिया जाये। बाल विवाह मुक्त गांव और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों का चिन्हांकन उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाये। कानून-प्रवर्तन एवं बाल सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता वृध्दि की जाये ताकि शिकायतों पर तत्काल हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। बाल विवाह सम्पन्न न होनें दें और इसे समाप्त करने में धर्मगुरुओं, स्थानीय समुदायों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से अपील की जाये। रोकथाम-संरक्षण-प्रोत्साहन के सिध्दान्त पर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर बाल विवाह मुक्त भारत बनाया जाये। पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ दस जिलों को ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत योध्दा’’ की उपाधि प्रदान की जायेगी।