भोपाल: राज्य सरकार के वित्त विभाग में अब सरकारी फाईलें समय सीमा में निपटाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद संक्षेपिकाओं में नवीन योजना की फाईल 10 दिन में निराकृत (निराकरण से आशय संबंधित विभाग को अंतिम मत/टीप वाप भेजे जाने से है) करना होगी जबकि परियोजना परीक्षण समिति उपरान्त नवीन कार्य, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अन्य फाईलें 7 दिन में निपटाना होंगी।
इसी प्रकार, पुनर्विनियोजन के अंतर्गत पूंजीगत व राजस्व फाइलें 5 दिन में निराकृत करना होंगी। प्रतिबंध से विमुक्ति, आहरण अनुमति, न्यायालयीन अवमानना प्रकरण एवं सामान्य प्रकरण, विदेश यात्रा की अनुमति, वाहन क्रय या किराये के वाहन लेने संबंधी फाईलें 5 दिन में निपटाना होंगी।
मंत्री के पत्र प्राप्ति दिनांक की नस्ती, सीएम/सीएस मॉनिट प्रकरण, सीएस स्तर की बैठक की जानकारी आदि की नस्ती तीन दिन में निराकृत कराना होगी जबकि प्रमुख सचिव द्वारा प्राप्त प पर समय सीमा मार्किंग के अनुसार नस्ती निपटाना होगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी