भोपाल: राज्य के स्वशासी महाविद्यालयों से अब उनके कार्यक्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बध्दा शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2023 के तहत जारी कर दिये हैं। दरअसल स्वशासी महाविद्यालय अपना व्यय भार स्वयं उठाते हैं, इसलिये उन्हें सम्बध्दता शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।
अब स्वशासी महाविद्यालयों से सम्बध्दता शुल्क नहीं लिया जायेगा
Image Credit : X
डॉ. नवीन आनंद जोशी