अब केंद्र सरकार के अधिकारी भी बन सकेंगे पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष


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स्टोरी हाइलाइट्स

अब आयोग के अध्यक्ष को प्रमुख सचिव स्तर का वेतनमान दिया जायेगा तथा केंद्र या राज्य शासन में कम से कम 20 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या इससे उच्चतर पद से रिटायर शासकीय सेवक भी आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने राज्य की प्रशासनिक इकाईयों यथा संभाग, जिला, उपखण्ड, तहसील एवं जनपद/विकासखण्ड के परिसीमन यानि सृजन एवं सीमाओं में परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण के लिये 7 मार्च 2024 को गठित मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों में बदलाव किया है। 

अब आयोग के अध्यक्ष को प्रमुख सचिव स्तर का वेतनमान दिया जायेगा तथा केंद्र या राज्य शासन में कम से कम 20 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या इससे उच्चतर पद से रिटायर शासकीय सेवक भी आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे लेकिन उनकी पेंशन घटाकर उन्हें मासिक वेतन दिया जायेगा। इसके अलावा, आयोग में सचिव या प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होगा जिस पर सचिव या अपर सचिव स्तर का रिटायर अधिकारी नियुक्त हो सकेगा तथा इसे भी पेंशन घटाकर मासिक वेतन दिया जायेगा।