अब कृषि उपज मंडियों में लायसेंस के अपूर्ण आवेदन ऑनलाईन ही लौटाये जा सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

विभिन्न प्रकार के लायसेंस जैसे कृषि उपज की खरीदी/बिक्री के लिए हेतु व्यापारी लाइसेंस, बिक्री सौदों में मध्यस्थता के लिए दलाल लाइसेंस, माल तौलने वालों के लिए तुलावटी लाईसेंस, बोझा ढोने के लिए हम्माल लायसेंस आदि हेतु आये आवेदन अपूर्ण होने पर सुधार के लिये अब सेंड बैक यानि वापस किये जा सकेंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने कृषि विभाग के एमपी मंडी बोर्ड के अधीन संचालित कृषि उपज मंडी समितियों में एक नवीन सुविधा विकसित की है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के लायसेंस जैसे कृषि उपज की खरीदी/बिक्री के लिए हेतु व्यापारी लाइसेंस, बिक्री सौदों में मध्यस्थता के लिए दलाल लाइसेंस, माल तौलने वालों के लिए तुलावटी लाईसेंस, बोझा ढोने के लिए हम्माल लायसेंस आदि हेतु आये आवेदन अपूर्ण होने पर सुधार के लिये अब सेंड बैक यानि वापस किये जा सकेंगे। 

दरअसल ये लायसेंस एमपी ऑनलाईन के जरिये आवेदन करने पर ऑनलाईन ही मिलते हैं। इन आवेदनों में कई बार त्रुटि होती है अथवा उसमें संशोधन की जरुरत होती है। नई सुविधा के अंतर्गत अब मंडी सचिव इन अपूर्ण आवेदनों को सेंड बैक कर सकेंगे तथा आवेदक इसमें सुधार कर इसे वापस ऑनलाईन भेज सकेंगे। इसके लिये हम्माल एवं तुलावटी से 10 रुपये प्रति आवेदन लिये जायेंगे जबकि आवेदनों पर 35 रुपये प्रति आवेदन लिये जायेंगे। यह शुल्क भी एमपी ऑनलाईन द्वारा ही जमा होगा।