एकीकृत टाउनशिप बनाने के नियम जारी हुये


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स्टोरी हाइलाइट्स

सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से एकीकृत टाउनशिप नियम जारी कर दिये हैं जो शीघ्र पूरे प्रदेश में विधिवत रुप से प्रभावशील हो जायेंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने नगरों में और उसके आस-पास बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत 14 मार्च 2025 को एकीकृत टाउनशिन नीति 2025 जारी की थी जिसके अमलीकरण हेतु सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से एकीकृत टाउनशिप नियम जारी कर दिये हैं जो शीघ्र पूरे प्रदेश में विधिवत रुप से प्रभावशील हो जायेंगे और 14 साल पहले बने विशेष परियोजना एवं टाउनशिप विकास, विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2011 निरस्त हो जायेंगे।

जारी नये नियमों के अनुसार, डेवलपर निजी व्यक्ति भी हो सकेगा तथा प्रत्येक टानशिप में 66 मीटर तक के सस्ते आवास, आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्तियों हेतु 15 प्रतिशत क्षेत्र में बनाना जरुरी होगा। 50 प्रतिशत या इससे अधिक ग्रीन एरिया बनाने पर अतिरिक्त एफएआर दिया जायेगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में न्यूनतम 10 हैक्टेयर और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में न्यूनतम 20 हैक्टेयर में ही टाउनशिप मंजूर की जायेगी। 

50 हजार रुपये शुल्क से डेवलपर का पंजीयन होगा जो पांच साल तक मान्य होगा तथा नवीनीकरण शुल्क 25 हजार रुपये होगा। टाउनशिप के आवेदन का अनुमोदन करने के लिये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में साधिकार समिति के अध्यक्ष नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव होंगे जबकि इससे कम जनसंख्या वाले नगरों में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। 

80 प्रतिशत भूमि डेवलपर के पास होना जरुरी होगा तथा शेष भूमि आपसी समझौते के तहत मुआवजा देर प्राप्त की जा सकेगी तथा यदि शासकीय भूमि है तो राज्य सरकार आठ हैक्टेयर या 20 प्रतिशत भूमि, जो भी कम हो, प्रदान करेगी। 

सीलिंग एक्ट इस टाउनशिप पर लागू नहीं होगा। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को डेवलपर आवास आंवटित करने के लिये पहले स्थानीय प्राधिकारी से सूची प्राप्त करेगा तथा सूची न मिलने पर स्वयं से इन आवासों का आवंटन निर्धारित मूल्य लेकर कमजोर वर्ग को कर सकेगा।