भूतपूर्व सैनिकों के अस्थाई निवास का पता अलग से कार्यालय रिकार्ड में दर्ज हो सकेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

सेवा सुविधा/प्रशासनिक प्रयोजन हेतु पूर्व सैनिकों के अस्थाई निवास की जानकारी अलग से कार्यालय रिकार्ड में दर्ज की जायेगी, यह कार्यवाही उन मामलों में होगी जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिक स्थानांतरण के मामले में अपना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बदलना चाहता है..!!

भोपाल: राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत सैनिक कल्याण संचालनालय ने भूतवूर्प सैनिकों के लिये नवीन सुविधा जारी की है जिसके तहत सेवा सुविधा/प्रशासनिक प्रयोजन हेतु पूर्व सैनिकों के अस्थाई निवास की जानकारी अलग से कार्यालय रिकार्ड में दर्ज की जायेगी। यह कार्यवाही उन मामलों में होगी जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिक स्थानांतरण के मामले में अपना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बदलना चाहता है। इसके लिये उसे पुराने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से एनओसी भी लेनी होगी।

इस संबंध में सैनिक कल्याण संचालनालय ने सभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को निर्देश कर दिये हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि एक्स सर्विस मेन के प्रथम बार कार्ड को बनाने के समय कार्ड में वही पता उल्लेखित होगा जोकि सैनिक के सेना में रहने के दौरान डिस्चार्ज रजिस्टर में दर्ज है। यदि पता बदलना है तो सैनिक को डिस्चार्ज रजिस्टर में अपना पता बदलवाना होगा। केवल सेवा सुविधा/प्रशासनिक प्रयोजन हेतु पूर्व सैनिकों के अस्थाई निवास की जानकारी अलग से कार्यालय रिकार्ड में दर्ज की जायेगी।