भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग के चार अधिकारियों यथा तत्कालीन एसीएस मोहम्मद सुलेमान, आईएएस अधिकारी तरुण राठी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य उज्जैन डा. डी के तिवारी एवं मंदसौर सीएमएचओ डा. गोविन्द चौहान को हाईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ द्वारा अवमानना के मामले में दो-दो माह की सजा सुनाये जाने पर अब राज्य सरकार ने नया प्रावधान जारी किया है जिसके तहत संविदा पर नियुक्त तीन अधिकारियों यथा सचिव महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर अजय कुमार सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट मुख्य पीठ हेतु, अतिरिक्त सचिव अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर प्रदीप राठौर को हाईकोर्ट इंदौर की खण्डपीठ हेतु तथा अतिरिक्त सचिव अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर लखनलाल गर्ग को हाईकोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ हेतु अपने-अपने क्षेत्र के हाईकोर्ट में लंबित सरकारी प्रकरणों के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है।
महाधिवक्ता के तीनों कार्यालयों को निर्देश दिये गये हैं कि वे विभिन्न शाखाओं यथा स्थापना, न्यायिक-1, न्यायिक-2, सिविल, आपराधिक, याचिका एवं अभियोजन से लंबित प्रकरणों की लिखित जानकारी एवं दस्तावेज इन तीनों अधिकारियों को उपलब्ध करायें जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना इन अधिकारियों को न करना पड़े।
डॉ. नवीन आनंद जोशी